अररिया के व्यवहार न्यायालय ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाकर एक सख्त संदेश दिया है। जिला सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह की अदालत ने दहेज उत्पीड़न के तहत केरोसिन छिड़ककर हत्या करने के आरोप में निरंजन मंडल (32) को दोषी ठहराया है। इसके साथ ही, अदालत ने उस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यदि निरंजन मंडल जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।

यह मामला 3 दिसंबर 2021 को सामने आया था, जब आरोपी निरंजन मंडल ने अपनी पत्नी, रूबी देवी, पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे रूबी देवी की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद, रूबी देवी की सास, कौशल्या देवी ने रानीगंज थाना में निरंजन मंडल और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।

पुलिस ने घटना की जांच के बाद 27 फरवरी 2022 को चार्जशीट दाखिल की, और न्यायालय ने 7 मार्च 2022 को इस मामले का संज्ञान लिया। आरोपी ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया, लेकिन अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत पेश किए, जिनमें गवाहों के बयान भी शामिल थे। गवाहों की गवाही से संतुष्ट होकर न्यायालय ने निरंजन मंडल को दोषी करार दिया।

सजा के दौरान, आरोपी के वकील अजित रॉय ने कम सजा की अपील की, लेकिन न्यायालय ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कठोर सजा सुनाई। यह फैसला समाज में दहेज उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और एक सख्त संदेश देता है कि इस प्रकार के अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
